Hemant Soren Released : “प्रथम दृष्टया हेमंत दोषी नहीं हैं”…जमानत के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
Hemant Soren Released : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन Hemant Soren Bail को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने शुक्रवार जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।
Hemant Soren Released : जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
Hemant Soren Released : हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”
Hemant Soren Released : हेमंत सोरेन के वकील ने क्या कहा ?
हेमंत सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया, “हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।”
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Hemant Soren Released : झारखंड हाईकोर्ट ने कही ये 3 महत्वपूर्ण बातें
- भूमि अधिग्रहण में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं: हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे मामले से पता चलता है कि हेमंत सोरेन 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं। किसी भी रजिस्टर/राजस्व रिकॉर्ड में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं हैं।
- भूमि का अधिग्रहण: हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हेमंत सोरेन ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था, तो उस समय वह सत्ता में नहीं थे। अगर उस समय भूमि से विस्थापितों को शिकायत थी, तो उन्हें अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था।
- ईडी का दावा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका। हाईकोर्ट ने इसे एक अस्पष्ट कथन बताया और कहा कि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा किया गया था।
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Hemant Soren Released : हाईकोर्ट का निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “प्रार्थी (Hemant Soren) को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है।”
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिहाई
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वे बिरसा मुंडा जेल में कैद थे और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अपराह्न चार बजे रिहा किया गया।
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