SC On EVM: EVM सिस्टम सही है, नहीं होगी बैलेट पेपर से वोटिंग…सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा
SC On EVM: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू या जगनमोहन रेड्डी चुनाव हारते हैं, तो वे EVM में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वे जीतते हैं, तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया।
SC On EVM :याचिकाकर्ता की दलीलें
SC On EVM: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल के चुनावों में माफिया गतिविधियों को देखा गया है। उन्होंने दावा किया कि एक जनहित याचिका में प्रस्तुत सबूतों के अनुसार, कुछ विधायकों ने चुनाव के दौरान EVM को तोड़ने का प्रयास किया।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि दुनिया के 180 देशों ने EVM का उपयोग किया है, लेकिन इसमें छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। उन्होंने एलन मस्क के एक कथन का हवाला देते हुए कहा कि EVM में गड़बड़ी संभव है।
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SC On EVM: अन्य मांगें
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि चुनावों में भ्रष्ट आचरण करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना है।
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सुप्रीम कोर्ट का रुख– SC On EVM:
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह इस मामले में आगे सुनवाई नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों को जवाबदेही तय करनी चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता की इस मांग पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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