दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में बढ़े हुए आरक्षण का फायदा इसी सत्र से…सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी
केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा बढ़े हुए आरक्षण का फायदा इसी सत्र से मिलने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजिक कार्यक्रम में कहा कि ‘दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016’ के तहत नियम एक हफ्ते भर के भीतर लागू हो जाएंगे।
उन्होने दिव्यांगों को सिर्फ उनके अधिकार ही नहीं बल्कि समाज में बराबरी का हक भी दिलाने पर ज़ोर दिया।
दिव्यांग जनों से संबंधित #InclusiveIndia नामक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि बीते साल पारित हुए ‘दिव्यांग-जन अधिकार अधिनियम’ के नियम इसी हफ्ते नोटिफाई कर दिए जाएंगे जिसके तहत दिव्यांगों को उच्च शिक्षा और रोजगार में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद भी सस्थान दिव्यांगों को ज्वाइनिंग देने में आनाकानी करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए भी नियमों में सुधार हो रहा है।
‘दिव्यांग जन अधिकार अधिनयम’ पिछले साल पारित हुआ था जिसने 1995 के कानून की जगह ली है। इसमें विकलांगता की क्षेणियां 7 से बढ़ाकर 21 मानी गई हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी और और उच्च शिक्षा में तीन से बढ़ाकर पांच फीसदी किया गया है। इसमें 6 से 18 साल के बीच के दिव्यांग छात्रों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी है। कानून का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।