Jharkhand Goverment का बड़ा फैसला : अब सुबह 4 बजे तक परोसी जा सकेगी शराब, 2026 से लागू होगी नई बार और क्लब नियमावली
सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब
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Jharkhand Goverment ने राज्य में शराब की बिक्री और बार–क्लब संचालन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार और क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली लागू होने के बाद राज्यभर में शराब परोसने के समय, लाइसेंस शुल्क और संचालन शर्तों में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के जरिए राजस्व बढ़ाना, साथ ही सुरक्षा और अनुशासन को और सख्त करना है। इसके लिए शहरों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग समय सीमा और शुल्क तय किए गए हैं।
फाइव स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति
नई नियमावली के तहत Jharkhand Goverment ने फाइव स्टार होटलों को विशेष छूट दी है। नियमों के अनुसार:
- फाइव स्टार होटलों में शराब परोसने की सामान्य समय सीमा रात 12 बजे तक होगी
- अतिरिक्त शुल्क देकर यह समय रात 2 बजे या सुबह 4 बजे तक बढ़ाया जा सकेगा
रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और सरायकेला-खरसावां जिलों के होटल, बार और रेस्तरां में रात 2 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी।
अन्य जिलों में समय रहेगा सीमित
देवघर, हजारीबाग, पलामू जैसे जिलों में सामान्य बार और रेस्तरां के लिए शराब परोसने की समय सीमा रात 12 बजे तक तय की गई है।
यदि कोई संचालक रात 12 बजे के बाद बार खोलना चाहता है तो:
- संबंधित जिले के एसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा
- इसके बाद भी अधिकतम रात 1 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी
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शहरों के अनुसार तय हुआ लाइसेंस शुल्क
Jharkhand Goverment ने नई नियमावली में शहरों को राजस्व और महत्व के आधार पर श्रेणियों में बांटा है।
A श्रेणी (रांची, धनबाद, जमशेदपुर):
- आवेदन शुल्क: ₹1 लाख
- बंद स्थान में बार/क्लब का वार्षिक लाइसेंस शुल्क: ₹12 लाख
- खुली जगह में संचालन पर शुल्क: ₹14 लाख
B श्रेणी (देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग):
- बंद स्थान: ₹9 लाख
- खुली जगह: ₹11 लाख
होटल, बार और क्लबों के लिए नए मापदंड
नई नियमावली के तहत कई सख्त शर्तें लागू की गई हैं:
- शराब परोसने वाले होटल में कम से कम 10 कमरे अनिवार्य
- प्रत्येक कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्गफुट
- कमरों की दीवारें स्थायी (कंक्रीट) होनी चाहिए
- अस्थायी पार्टीशन वाले होटलों को लाइसेंस नहीं मिलेगा
- बार, क्लब और रेस्तरां में पर्याप्त पार्किंग अनिवार्य
- CCTV कैमरे और अग्निशमन विभाग का NOC जरूरी
- पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय अनिवार्य
- क्लबों में बार काउंटर और मदिरा भंडारण कक्ष जरूरी
राजस्व बढ़ाने के लिए MGR प्रणाली लागू
Jharkhand Goverment ने राजस्व सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) प्रणाली लागू की है। इसके तहत:
- प्रत्येक बार और क्लब को तय मासिक व तिमाही राजस्व देना होगा
- तय कोटे की बिक्री नहीं होने पर जुर्माने के साथ राशि जमा करनी होगी
इन पर रहेगी सख्त रोक
- 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी
- ड्यूटी पर तैनात किसी भी वर्दीधारी सरकारी कर्मी को शराब देना प्रतिबंधित
- सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अस्थायी लाइसेंस (उत्पाद प्रपत्र-11) अनिवार्य होगा, जो केवल उसी दिन के लिए मान्य रहेगा
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निष्कर्ष
Jharkhand Goverment की नई उत्पाद नियमावली 2026 राज्य में शराब कारोबार और बार–क्लब संचालन की तस्वीर बदलने वाली है। जहां एक ओर इससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई है।