Maiya Samman Yojana : रांची में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई, सेविका और वार्ड पार्षद की मंजूरी जरूरी

Maiya Samman Yojana

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रांची : झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी Maiya Samman Yojana के तहत लाभुक महिलाओं और युवतियों के लिए नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र को संबंधित आंगनबाड़ी सेविका और वार्ड पार्षद की अनुशंसा के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभुकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन और सुधार कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आवेदन फॉर्म संबंधित अंचल कार्यालय से जिला मुख्यालय भेजे जाएंगे।

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10 मई तक चलेगी प्रक्रिया

रांची, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में आवेदन सुधार और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो चुकी है, जो 10 मई 2026 तक जारी रहेगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और अन्य जिलों में भी विशेष कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं।

सरकार ने पूरे राज्य के लिए एक साथ तिथि तय करने के बजाय जिलावार और प्रखंड स्तर पर अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।

दस्तावेजों की त्रुटियों से वंचित हो रहीं महिलाएं

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में महिलाएं केवल दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से—

  • आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक नहीं होना
  • जन्मतिथि में अंतर
  • निवास प्रमाण पत्र में गड़बड़ी
  • बैंक खाता संख्या या IFSC कोड में त्रुटि

जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए राज्यभर में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।

56 लाख लाभुकों का डेटा अपडेट करने की तैयारी

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, Maiya Samman Yojana से राज्य की लगभग 56 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इतने बड़े स्तर पर डेटा सुधार और सत्यापन कार्य को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और संथाल परगना क्षेत्र के जिलों समेत पूरे राज्य में कैंप के माध्यम से दस्तावेजों को अपडेट करने का निर्देश जारी किया गया है।

लाभुकों के लिए जरूरी निर्देश

महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या प्रखंड कार्यालय जाकर समय रहते दस्तावेजों की जांच और सुधार करा लें, ताकि योजना का लाभ मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।