जस्टिस करनन को अदालत की अवमानना के जुर्म में 6 महीने की जेल

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सी एस करनन को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के अपराध में जस्टिस करनन को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही मीडिया से जस्टिस करनन के किसी आदेश को छापने या दिखाने पर रोक लगाई गई है।

जस्टिस सी एस करनन भारत के पहले जज हैं…जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के अपराध में छह महीने जेल की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अवमानना का कानून सबके लिए बराबर है। अगर उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो सुप्रीम कोर्ट पर ये धब्बा लगेगा कि अवमानना के दोषी जज को माफ कर दिया गया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों की एक टीम चार मई को करनन के घर गई थी। लेकिन करनन ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया।

केंद्र की तरफ से अतरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने करनन की सजा की वकालत की। उन्होंने कहा कि जस्टिस करनन शीर्ष अदालत के जजों के खिलाफ कई आदेश पारित कर चुके हैं।

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