SIR Jharkhand: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का मौका, 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में चल रहे SIR के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले यह समय सीमा 15 सितंबर तक निर्धारित थी। अब योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने या अपनी जानकारी में सुधार कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
निर्वाचन आयोग की ओर से समय सीमा बढ़ाने का यह दूसरा और अंतिम विस्तार बताया गया है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने के अवसर से वंचित न रहे। खासकर उन युवाओं और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है, जिनका नाम SIR के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में किसी कारण से दर्ज नहीं हो पाया है।
30 सितंबर तक मिलेगा आवेदन का मौका
झारखंड में SIR के तहत पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर निर्धारित की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया। अब निर्वाचन आयोग ने प्राप्त आवेदनों और विभिन्न पक्षों से मिले अनुरोधों को देखते हुए इस अवधि को एक बार फिर बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।
इसका मतलब है कि जिन योग्य नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में गलती है, उन्हें भी सुधार का अवसर मिलेगा।
फॉर्म-6 से जुड़ा है नाम जोड़ने का आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। जिन लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन निर्धारित ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ संबंधित बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क करके भी किया जा सकता है। आवश्यक घोषणा पत्र और संबंधित जानकारी के साथ आवेदन जमा करना होगा।
नाम हटाने या विवरण सुधारने के लिए कौन सा फॉर्म?
SIR के दौरान अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने को लेकर आपत्ति दर्ज करानी है, तो फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वहीं, मतदाता सूची में पहले से दर्ज जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से मतदाता अपने विवरण में आवश्यक संशोधन कराने के साथ संबंधित मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं।
इसलिए आवेदन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन सा फॉर्म लागू होगा।
युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण मौका
निर्वाचन आयोग ने खास तौर पर युवाओं से मतदाता सूची की जांच करने और आवश्यकता होने पर आवेदन करने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे पात्र नागरिक जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम होना मतदान के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जिन योग्य नागरिकों को लगता है कि उनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
अब तक कितने आवेदन आए?
SIR के तहत झारखंड में मतदाता सूची से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया पहले से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फॉर्म-6 के जरिए 4,86,783 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि फॉर्म-6A के माध्यम से 87 आवेदन मिले हैं।
आयोग द्वारा तारीख बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 तथा विभिन्न हितधारकों की ओर से मिले अनुरोध भी बताए गए हैं।
अंतिम तारीख का रखें ध्यान
झारखंड में SIR के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया अब 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। इसे दूसरी और अंतिम बार बढ़ाया गया है, इसलिए पात्र नागरिकों को इस अवसर का समय पर लाभ उठाना चाहिए।
अगर आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, नाम में किसी तरह की गलती है या किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा संबंधित बीएलओ से संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है।
कुल मिलाकर, झारखंड के मतदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण राहत है। 15 सितंबर की पिछली समय सीमा समाप्त होने से पहले अब आयोग ने नागरिकों को करीब दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे में पात्र नागरिकों को अपने मतदाता विवरण की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 से पहले पूरी कर लेनी चाहिए।