सातवीं जेपीएससी यानि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई जारी रही और कल भी सुनवाई होगी।
प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सिविल परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन निकाला गया था। इसमें उम्र की सीमा 1 अगस्त 2011 रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया और नई नियमावली बनाते हुए फिर से विज्ञापन जारी किया।
इसमें उम्र की सीमा को 1 अगस्त 2016 कर दिया है। इस कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए हैं। सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अदालत ने कहा कि पिछली बार जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में जब वर्ष 2011 कट ऑफ डेट रखा गया था, तो अचानक एक साल बाद इस कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 2016 क्यों कर दिया गया। ऐसा करने से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इसमें वैसे भी अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी और कई सालों से तैयारी में जुटे हैं, जिन्हें पहले निकाले गए विज्ञापन से उम्मीद बंधी थी। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं।