लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करने जा रही केंद्र सरकार
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महिलाओं के विवाह की उम्र में सरकार बदलाव करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारत में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला हुआ है और अब केंद्र सरकार मौजूदा क़ानूनों में संशोधन करेगी।
अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है। अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी। गौरतलब है कि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल क़िले से अपने संबोधन में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो।
बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फ़ोर्स ने इसकी सिफारिश की थी, टास्क फ़ोर्स का कहना था कि पहले बच्चे का जन्म देते समय उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।