EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुये की ये टिप्पणी

सवर्ण लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।

5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में सोमवार फैसला सुनाया।

EWS कोटे का समर्थन करते हुऐ जस्टिस जेपी पारदीवाला ने EWS आरक्षण को सही करार दिया, लेकिन आरक्षण को लेकर नसीहत वाले अंदाज में भी दिखे। उन्होंने कहा कि आरक्षण अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकता है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी मसले का आखिरी समाधान नहीं हो सकता।

गौरतलब है कि 2019 में संसद से संविधान में 103वें संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी के आरक्षण का फैसला लिया गया था।

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