mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply: झारखंड सरकार दे रही है लोन, ऐसेे करें Apply

mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तहत राज्य में जितने भी युवा 18 से 45 वर्ष के हैं और स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको, अपने जिला कार्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाकर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply: के आवेदन संबंधित कार्यालय:

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mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand हेतु आवेदक इन सभी विभागों में से किसी में भी जाकर आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। संबंधित कार्यालय इस प्रकार हैं:

  1. आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखंड
  2. अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड
  3. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम झारखंड
  4. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम झारखंड
  5. जिला कल्याण पदाधिकारी झारखंड

mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand योजना का आवेदन कैसे करें?

  1. आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े कार्यालय में जाना होगा।
  2. आवेदक को अपने साथ आवेदन फ़ॉर्म से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को अपने साथ ले जाना है।
  3. अब आप कार्यालय में जाकर अधिकारी से आवेदन फ़ॉर्म ले लें।
  4. इसके बाद आपको फ़ॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, लिंग, वर्ग, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
  5. इसके बाद आप फ़ॉर्म में मांगे गए दस्तावेज़ों को अटैच कर दें।
  6. सभी जानकारी भरने के पश्चात फ़ॉर्म को दोबारा पढ़ लें
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mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply: के लिए पात्रता मानदंड/आवश्यक दस्तावेज़:

– आयु: 18-50 वर्ष

– झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना, तथा ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

– झारखंड राज्य से जारी जाति और आय प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जारी)।

– आवेदक सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, साथ ही स्व-घोषणा पत्र भी अनिवार्य है।

– पूर्व में किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान से ऋण सब्सिडी या वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर न होना, और इस संबंध में स्व-घोषणा पत्र आवश्यक है।

– आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की कॉपी प्रदान करना अनिवार्य है।

– 50,001/- रुपये से अधिक के ऋण के लिए प्रस्ताव देना होगा।

– प्रस्ताव में यह जानकारी भी साझा करनी होगी कि 1.50 लाख रुपये के निवेश पर उसके व्यवसाय में कितना रोजगार उत्पन्न हो सकता है।

– नशीले पदार्थों से संबंधित व्यवसाय प्रस्ताव इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

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mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply के तहत मार्जिन मनी:

– 50,000/- रुपये से अधिक की परियोजना इकाई की कुल लागत का 10% मार्जिन मनी के रूप में जमा करनी होगी।

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Cm Rojgar Srijan Yojana Jharkhand हेतु अन्य मानदंड:

– प्रोजेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र और वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

– ऋण राशि के अनुसार गारंटी देनी होगी।

– दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र (न्यूनतम 40%) अनिवार्य है।

– विकलांगता (कम से कम 40%) से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

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नोट- mukhyamantri rojgar srijan yojana jharkhand online apply: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में किसी भी प्रकार के कॉल ,मैसेज या ईमेल द्वारा ऋण की स्वीकृति कराने से संबंधित लेन देन की बात नहीं की जाती है। यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है तो तुरंत अपने संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। अपने व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं करें।यदि आप किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

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