Breaking News : दिल्ली में बिना PUC वालों की मुश्किलें बढ़ीं – 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा!

Breaking News : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। अब 1 अप्रैल से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) वाले वाहन मालिकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नया नियम दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है।

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कैसे लागू होगा यह नियम?
दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण लगाए जा रहे हैं। ये उपकरण हर गाड़ी की PUC स्थिति को केंद्रीय डेटाबेस से मिलाकर जांचेंगे। यदि किसी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है, तो पंप कर्मियों को तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी और ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।
वाहन की पहचान कैसे होगी?
- वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए सिस्टम ऑटोमैटिकली PUC स्टेटस चेक करेगा।
- जिनका प्रमाण पत्र अमान्य या समाप्त होगा, उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा।
- पेट्रोल पंप कर्मचारी ऐसे वाहनों को ईंधन देने से तुरंत मना कर देंगे।
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15 साल पुरानी गाड़ियों पर विशेष नजर
दिल्ली सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर खास निगरानी शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है, ताकि दिल्ली की हवा फिर से स्वच्छ और ताजा हो सके।
अब क्या करें वाहन मालिक?
अगर आपकी गाड़ी का PUC प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है, तो तुरंत इसे नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र से अपडेट करवाएं। वरना 1 अप्रैल के बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और आप सड़क पर फंस सकते हैं। सरकार का यह सख्त कदम न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का हक भी लौटाएगा।
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