मासूम से रेप पर सजा-ए-मौत…पढ़िए कैबिनेट की खास बातें
नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है…
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नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है…केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर दोषियों को मौत की सजा को मंजूरी दे दी है, इसके लिए जल्द ही अध्यादेश जारी होगा।
जिसके बाद इसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कैबिनेट ने रेप के मामलों में तेजी से जांच और सुनवाई की समय सीमा भी तय कर दी है।
पढ़िए कैबिनेट फैसले की खास बातें…
- महिला से रेप के मामले में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है।
16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है इसे मौत तक कैद में भी बदला जा सकता है 16 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप की सजा को ताउम्र जेल किया गया है।
- 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर न्यूनतम 20 साल की सजा या ताउम्र जेल या फिर मौत की सजा दी जा सकती है।
- रेप के सभी मामलों में जांच की समय सीमा तय कर दी गई है जिससे अनिवार्य रूप से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
रेप के सभी मामलों में सुनवाई की भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है जो 2 महीने है 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप किया गैंगरेप के आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है हाईकोर्ट और राज्यों से चर्चा के बाद नई फास्ट ट्रैक अदालत बनाई जाएगी।
- सभी थानों और अस्पतालों को रेप के मामलों के लिए स्पेशल फॉरेंसिक किड्स दिए जाएंगे।
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