विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड: विधवा महिलाओं को मिलेंगे ₹2 लाख, ये है सरकार की सोंच

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड: झारखंड सरकार विधवाओं के जीवन को सुधारने और उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए चंपई सोरेन सरकार विधवा महिलाओं को उनकी दूसरी शादी के लिए प्रोत्साहित करेगी। मतलब अगर कोई विधवा महिला नया जीवन आरंभ करने के लिए फिर से शादी करती है, तो उसे राज्य की Champai Soren सरकार ‘राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना’ योजना के तहत लाभ प्रदान करेगी।

images - 2024-03-05T222639.998

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड: विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में

देश की यह पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम ‘राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना’ है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मतलब जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छोड़ने के बाद समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वह फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं, उन सभी को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की शुरुआत

देशभर के Important News सीधे अपने WhatsApp पर पाएं, Group से जुड़ें

मेले Whatasapp ग्लूप में जुलूल-जुलूल आइये…आकांक्षा, चिंटू, मिंटू, बल्लू, गुल्लू आदि…

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में मदद मिलेगी।

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की शर्तें

विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं,

  • लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है।
  • वहीं लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होना चाहिए।
  • सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है।
  • लाभार्थी को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
  • इसके साथ ही पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा।

About Author

You may have missed