Hemant Soren News : झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम को बड़ी राहत, मिली बेल
Hemant Soren News : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
बता दें कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था एवं इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विदित हो कि बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी।
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Hemant Soren News: ED ने जमानत का किया विरोध
Hemant Soren News सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि बड़गाई लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन शामिल थे।
Hemant Soren News से जुड़े तमाम साक्ष्यों का ईडी के अधिवक्ता ने जिक्र किया। इससे पहले 12 जून को आंशिक सुनवाई हुई थी।
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Hemant Soren News : कपिल सिब्बल हुये थे पेश
इधर, 10 जून को न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत देने के लिए दलील पेश की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibbal ने Hemant Soren का पक्ष रखते हुए कहा था कि बड़गाई की जिस 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह जमीन भुईंहरी है।
उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है उस जमीन के दस्तावेज में हेमंत सोरेन का कहीं भी नाम नहीं है, यह सिविल मामला है इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए।
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