Jharkhand Cabinet Decisions: रांची में बनेगी 5000 बेड की मेडिको सिटी, गांवों में लगेंगे चापाकल, 50 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी

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Jharkhand Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर की बैठक में 50 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क निर्माण, बिजली, खनन, सरकारी कर्मचारियों के सेवा लाभ और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन Jharkhand Cabinet decisions में गोड्डा में पशु आहार कारखाने की स्थापना, राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने, नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड के अस्पताल और झारखंड मेडिको सिटी के बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों की नियमावलियों और नीतियों में संशोधन, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन लाभ, भूमि अधिग्रहण के लिए एकीकृत पोर्टल, आदिवासी बहुल गांवों में बिजली पहुंचाने और खनिज ब्लॉकों के विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का विभागवार विवरण इस प्रकार है।

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Jharkhand Cabinet Decisions: स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र

  1. एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल: जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 545,38,33,425 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  2. झारखंड मेडिको सिटी: मेडिको सिटी के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 284,17,24,900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  3. रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब: वित्तीय वर्ष 2026-27 में कैथ लैब की स्थापना एवं उपकरणों की खरीद के लिए पहले स्वीकृत 7 करोड़ रुपये से 41.42 प्रतिशत अधिक, कुल 9.90 करोड़ रुपये पर कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई।
  4. विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण: झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 8 के तहत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026 को मंजूरी दी गई।
  5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित दायित्वों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  6. आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा: झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
  7. अस्पतालों में पोषण एवं खाद्य आपूर्ति: मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम (SNP) और किशोरी बालिका योजना (SAG) के लाभार्थियों को टेक होम राशन के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड अथवा एनर्जी डेंस फूड उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रक्रिया, अनुबंध अवधि, एक से अधिक सफल निविदादाताओं से अनुबंध तथा निर्धारित पोषण मानक में आंशिक छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था अस्पतालों के बजाय संबंधित पोषण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए है।

शिक्षा, प्रशिक्षण और छात्र कल्याण से जुड़े निर्णय

  1. पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों की इंटर्नशिप: राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियम 245 के तहत Jharkhand Government Tool Room (JGTR), रांची, दुमका और रामगढ़ का मनोनयन के आधार पर चयन किया गया। इन संस्थानों के सहयोग से इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  2. शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद: झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रांची और उसके अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पद समूहों का पुनर्गठन करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत आवश्यकतानुसार पद समूहों को प्रत्यर्पित या संपारित कर पुनर्गठन किया जाएगा।
  3. आवासीय विद्यालयों के लिए राशि: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों के लिए 1,28,31,08,550 रुपये की अतिरिक्त राशि से संबंधित 26 मार्च 2024 के संकल्प संख्या 405 की कंडिका 5 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  4. NIPCCD के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि: राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

सिंचाई, जल संसाधन और पेयजल से जुड़े निर्णय

  1. नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना: चांडिल जलाशय से पानी उठाकर सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 607.0332 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  2. 7,890 चापाकल लगाए जाएंगे: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 263 प्रखंडों में पेयजलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए 7,890 चापाकल लगाने की योजना और 96,54,70,810 रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई।
  3. लोटिया जलाशय योजना का पुनरुद्धार: हजारीबाग जिले की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए 32,17,06,000 रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  4. झारखंड जलछाजन योजना: NABARD-RIDF-Tranche-XXV के तहत स्वीकृत झारखंड जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं की शेष राशि 58.61780 करोड़ रुपये को राज्य संसाधन मद से स्वीकृत किया गया। यह राशि पूर्व में स्वीकृत 70.7690 करोड़ रुपये के राज्यांश के अतिरिक्त है। परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई।
  5. पश्चिम बंगाल के साथ जल संसाधन समझौता: मयूराक्षी उप-बेसिन में जल संसाधनों के बंटवारे और मयूराक्षी उप-बेसिन के मसानजोर बांध तथा दामोदर उप-बेसिन के तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव और झारखंड-पश्चिम बंगाल के बीच निष्पादित किए जाने वाले समझौते के प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

सड़क निर्माण और परिवहन अवसंरचना

  1. गिरिडीह की सड़क का चौड़ीकरण: बड़कीटांड (SH पर)-जबरदाहा-निमायटांड-शंकरडीह-मरजुगुंडी पथ की 7.783 किलोमीटर लंबाई को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और चौड़ीकरण, मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण के लिए 40,08,64,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें पुल निर्माण, भूमि अधिग्रहण, वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पुनर्वास संबंधी कार्य भी शामिल हैं।
  2. मदहालो से अलाकडीहा सड़क: गिरिडीह जिले में मदहालो (NH-19) से अलाकडीहा PWD पथ, भाया खेतको, की 7.800 किलोमीटर लंबाई के पुनर्निर्माण के लिए 37,46,52,000 रुपये स्वीकृत किए गए। सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी गई।
  3. पतालडीह-देवरी-गांवा-सतगांवा सड़क: गिरिडीह पथ प्रमंडल के अंतर्गत MDR-84 के किलोमीटर 0.00 से 42.40 तक सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 37,06,62,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  4. रांची में एडरमहातु से बांके पथ: एडरमहातु से बांके पथ की 5.670 किलोमीटर लंबाई को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य कराने के लिए 30,08,97,300 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण शामिल हैं।

बिजली और ग्रामीण विकास

  1. चाईबासा ग्रिड सब-स्टेशन: 400/200 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, चाईबासा (PG) में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए 26,78,37,749 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध इतनी ही राशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई।
  2. आदिवासी बहुल गांवों में विद्युतीकरण: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के ऐसे टोलों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
  3. गोड्डा में पशु आहार कारखाना: झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता वाला पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 की राज्य योजना के तहत इस परियोजना की अनुमानित लागत 51.49 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।
  4. विकसित भारत-जी राम जी योजना: योजना के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन को मंजूरी दी गई।

सरकारी कर्मचारियों, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़े निर्णय

  1. वेतन विसंगतियों के लिए उच्च स्तरीय समिति: राज्यकर्मियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और ACP/MACP से संबंधित मामलों के समाधान के लिए पूर्व में गठित समितियों को समाप्त करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई।
  2. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन लाभ: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 11 रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का अक्षरशः और वास्तविक भावना के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन आदि लाभ देने से संबंधित 11 पूर्व विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  3. अतहर हुसैन अंसारी और अन्य: W.P.(S) No. 4036/2012 में 9 मई 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृत्त अनुसेवक अतहर हुसैन अंसारी और अन्य संबंधित कर्मियों की सेवा प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन आदि लाभ देने की मंजूरी दी गई।
  4. दशरथ मंडल और 16 अन्य: W.P.(S) No. 6094/2024 तथा इससे संबंधित अवमानना वाद में पारित आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कोषरक्षक दशरथ मंडल और 16 अन्य कर्मियों की नियमित सेवा की गणना दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से करते हुए पेंशन लाभ देने की मंजूरी दी गई।
  5. सुलेमान लकड़ा का सेवा नियमितीकरण: झारखंड उच्च न्यायालय के W.P.(S) No. 1039/2024 और CMP No. 366/2024 में पारित आदेशों के आलोक में अग्र परियोजना केंद्र, नेतरहाट, मुख्यालय लोहरदगा में आदेशपाल सह रात्रिप्रहरी सुलेमान लकड़ा की सेवा नियमित कर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को मंजूरी दी गई।
  6. नजमा खातून के मामले में वित्तीय लाभ: W.P.(S) No. 2991/2025 में पारित आदेश के अनुपालन में नजमा खातून के पति स्वर्गीय मोहम्मद जहीरुद्दीन, पूर्व पदचर, की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए अनुमन्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
  7. विमल कुमार सिंह और शेख अब्दुल अजीज: W.P.(S) No. 2086/2025 और W.P.(S) No. 1884/2025 में 24 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से पारित न्यायादेश के अनुपालन में दोनों याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमित एवं संपुष्ट कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
  8. गिरीश चंद्र का सेवा नियमितीकरण: W.P.(S) No. 6176/2025 और संबंधित अवमानना वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर के तत्कालीन लिपिक गिरीश चंद्र की सेवा नियमित करने और सेवान्त लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
  9. अनिल कुमार सिंह और अन्य के पेंशन संबंधी मामले: 13 जुलाई 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में W.P.(S) No. 1298/2023 में पारित अवार्ड के आलोक में 14 वादियों से संबंधित पेंशन मामलों में नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से भुगतान और NPS के तहत NSDL से PRAN खाते में संचित सरकारी अंशदान (लाभांश सहित) के समायोजन को लेकर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके तहत वित्त विभाग के 19 सितंबर 2024 के संकल्प की कंडिका 7(iii) में शिथिलता देकर आठ वादियों की पेंशन अथवा बकाया पेंशन से किए गए समायोजन को मंजूरी दी गई।
  10. राम कुमार सिंह की वैचारिक प्रोन्नति: पथ निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राम कुमार सिंह को विभाग द्वारा दायर LPA No. 743/2023 के परिणाम से प्रभावित होने की शर्त के साथ 8 जुलाई 2014 से अधीक्षण अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने और सेवान्त लाभों में संशोधन की मंजूरी दी गई।
  11. कपिलदेव हांसदा और ज्योति कुमारी: सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No. 6375 of 2025 में 6 मई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में दोनों की उप समाहर्ता पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने और वरीयता पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
  12. सहायक अभियंता के पांच छाया पद: उच्च न्यायालय के आदेश और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (यांत्रिक) पद पर नियमित प्रोन्नति देने के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 में पांच छाया पद सृजित करने की मंजूरी दी गई।
  13. राम किशोर सिंह अरविंद का मामला: W.P.(S) No. 4382/2021 में 31 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में विस्कोमान से प्रतिनियुक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज के तत्कालीन प्राचार्य राम किशोर सिंह अरविंद को झारखंड सरकार का कर्मचारी मानते हुए 11 मार्च 2015 से 31 जुलाई 2018 तक की अवधि विनियमित करने, वेतनादि भुगतान, सेवा समायोजन और सेवानिवृत्ति के बाद देय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
  14. डॉ. विजय शंकर नारायण सिंह: W.P.(S) No. 2934/2014 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को पारित आदेश के आलोक में डॉ. विजय शंकर नारायण सिंह की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
  15. गोपाल राम रजक का मामला: W.P.(S) No. 195/2021 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन को मंजूरी दी गई।
  16. ललन प्रसाद देव और महाबीर प्रसाद सिंह का सेवा समायोजन: W.P.(S) No. 1211/2017 और W.P.(S) No. 179/2017 में 11 नवंबर 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में स्वर्गीय ललन प्रसाद देव और स्वर्गीय महाबीर प्रसाद सिंह, जो मूल रूप से बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में पदस्थापित थे, की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में लिपिक पद पर सेवा समायोजन की मंजूरी दी गई।
  17. विदेश यात्रा की अनुमति: सरकारी सेवकों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
  18. प्रोबेशन सेवा नियमावली: राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक सुधार, वित्त और बजट

  1. विशेषज्ञ समिति का गठन: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी परामर्श के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के उद्देश्य से झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
  2. वित्तीय अध्ययन संस्थान को स्वायत्त दर्जा: झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करने के लिए उपविधि गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  3. प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी: वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  4. झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण: Jharkhand Economic Survey 2026-27 और Fiscal Policy Strategy Statement and Medium Term Fiscal Plan 2027-28 तैयार करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 में शिथिलता देते हुए नियम 245 के तहत डॉ. हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची और उनकी टीम का मनोनयन किया गया। इसके लिए 18,37,500 रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गई।
  5. कोषागार संहिता में संशोधन: झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 131 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  6. वित्त विभाग की PMU: वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) को मजबूत करने के लिए उच्च तकनीकी दक्षता वाले पेशेवरों को संविदा पर दो पदों में नियोजित करने संबंधी 12 सितंबर 2024 के विभागीय संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  7. आकस्मिकता निधि से राशि: वित्तीय वर्ष 2026-27 में उग्रवादियों के प्रत्यर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि मद में संभावित व्यय के रूप में 2.50 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने की स्वीकृति दी गई।
  8. भूमि अधिग्रहण पोर्टल: राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकीकृत Land Acquisition Portal विकसित करने की मंजूरी दी गई। इसमें पूर्व में अर्जित भूमि से संबंधित व्यवस्था भी शामिल होगी।
  9. विभागीय अधिसूचना में संशोधन: विभागीय अधिसूचना संख्या 1269, दिनांक 21 सितंबर 2023 में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई।

कृषि, खनन और औद्योगिक विकास

  1. हिंडाल्को को भूमि लीज: लातेहार जिले के चंदवा अंचल के चकला मौजा में थाना संख्या 238, खाता संख्या 281 और 280 के विभिन्न प्लॉटों की कुल 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।
  2. खनिज ब्लॉकों के विकास की नीति: झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JEMCL), झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDCL) और अन्य राज्य इकाइयों को प्राप्त या भविष्य में प्राप्त होने वाले खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास, खनन और संचालन के लिए उपयुक्त परिचालन मॉडल चुनने के उद्देश्य से Jharkhand Mineral Exploration and Block Development Policy, 2026 को मंजूरी दी गई।
  3. खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम: झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा 10 के तहत अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  4. नगरपालिका भूमि-भवन नियमावली: झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई।
  5. अपशिष्ट जल नीति: Jharkhand Waste Water (Amendment) Policy, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

खाद्य वितरण, श्रम और अन्य नीतिगत निर्णय

  1. PDS दुकानदारों को शुल्क से राहत: जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से दुकानदारों को मुक्त करने के लिए झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम 17(5) के बाद नया नियम 17(6) जोड़ने की स्वीकृति दी गई।
  2. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम: झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा 9 और धारा 21 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
  3. निर्माण श्रमिकों से संबंधित विधेयक: झारखंड विधानमंडल द्वारा 24 जुलाई 2019 को पारित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
  4. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र: Fire Safety Certificate (Fire NOC) की वैधता और नवीनीकरण की अवधि में परिवर्तन को मंजूरी दी गई।

विधानसभा का विशेष सत्र

  1. झारखंड विधानसभा की विशेष बैठकें: षष्ठम झारखंड विधानसभा के छठे (मानसून) सत्र के क्रम में 25 नवंबर 2026 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठकें आयोजित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।

निष्कर्ष

27 अक्टूबर 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक के फैसलों में स्वास्थ्य अवसंरचना, सिंचाई, सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली, शिक्षा और खनिज विकास से संबंधित योजनाओं के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार तथा सरकारी कर्मचारियों के सेवा और पेंशन मामलों को प्रमुखता दी गई। कई प्रस्तावों में न्यायालय के आदेशों के अनुपालन, विभागीय नियमावलियों में संशोधन और वित्तीय स्वीकृतियां शामिल हैं।

नोट: यह खबर उपलब्ध मंत्रिपरिषद निर्णय-विवरण के आधार पर तैयार की गई है। प्रकाशन से पहले सभी वित्तीय राशियों, योजना के आधिकारिक नामों और कानूनी प्रावधानों का मूल सरकारी विज्ञप्ति से मिलान कर लें।

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