Jharkhand Election 2024: चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आचार संहिता, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
Jharkhand Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान राज्य सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकेगी, नई योजनाओं की शुरुआत नहीं होगी और न ही कोई नया टेंडर जारी किया जाएगा। सांसद या विधायक अपने क्षेत्रीय विकास फंड का इस्तेमाल नई परियोजनाओं के लिए नहीं कर सकेंगे।
Jharkhand Election 2024: आचार संहिता की प्रमुख बातें:
चुनाव की अधिसूचना के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान:
- राज्य सरकार कोई नई घोषणा या योजना शुरू नहीं कर सकेगी।
- पहले से स्वीकृत योजनाओं का काम, जो शुरू नहीं हुआ है, इस अवधि में शुरू नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, जिन परियोजनाओं का काम पहले से जारी है, वे प्रभावित नहीं होंगी।
- कोई भी सांसद या विधायक अपने क्षेत्रीय विकास फंड से नई परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित नहीं कर सकेगा।
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Jharkhand Election 2024: स्थापना दिवस समारोह में नेताओं की भागीदारी पर रोक
राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन Jharkhand Election 2024 के मद्देनजर आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारी इस आयोजन को संपन्न कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि आयोजन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों की भागीदारी पर प्रतिबंध रहेगा।
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महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चुनाव आयोग से अनुमति आवश्यक
- राज्य सरकार कोई नया कार्य बिना चुनाव आयोग की अनुमति के शुरू नहीं कर सकेगी। आपातकालीन स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आयोग से स्वीकृति लेनी होगी।
- कोई मंत्री या अधिकारी किसी प्रकार का अनुदान या भुगतान अपने विवेकाधिकार से नहीं कर सकता है।
- तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका है, अब कोई नया स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
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Jharkhand Election 2024: चुनाव प्रचार से संबंधित दिशानिर्देश
- मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- जातीय या सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगना कानूनन अपराध माना जाएगा।
- 50,000 रुपये से अधिक की नकदी बिना दस्तावेज के ले जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। यदि नकदी 10 लाख रुपये से अधिक पाई जाती है, तो आयकर विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
- अधिकृत अधिकारी नकदी ले जाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
- चुनाव प्रचार के लिए सभा के स्थान और समय की जानकारी पुलिस को देनी होगी।
- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं।
- मतदान के 48 घंटे पहले से कोई भी जनसभा या रैली नहीं की जा सकेगी।
Jharkhand Election 2024 के दौरान इन सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा।