Jharkhand News: बालू घाटों पर लगी रोक जल्द हटेगी, PESA नियमावली लागू होते ही मिलेगी राहत – मंत्री योगेंद्र प्रसाद

Jharkhand Balu Ghat Tender 2025

रांची | 10 दिसंबर 2025, Jharkhand News: झारखंड न्यूज़ की ताजा खबर के अनुसार, राज्य में बालू घाटों और लघु खनिजों की नीलामी पर लगी रोक अब जल्द ही खत्म होने वाली है। खान एवं भूतत्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जैसे ही पेसा (PESA) एक्ट की नियमावली पूरी तरह लागू हो जाएगी, बालू घाटों पर से प्रतिबंध तुरंत हटा लिया जाएगा।

Jharkhand News: क्यों लगी थी रोक?

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक पेसा एक्ट के नियमों को पूरी तरह अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक बालू और पत्थर जैसे लघु खनिजों के घाटों की नीलामी या आवंटन नहीं हो सकता। कोर्ट का तर्क था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के बिना खनन गैर-कानूनी है।

इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी सरकार ने रोक हटाने की गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने हर बार सख्त रुख अपनाते हुए कहा – “नो पेसा रूल्स, नो माइनिंग।”

Jharkhand News: मंत्री बोले – “तैयारियां अंतिम चरण में”

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा,
“मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पेसा नियमावली को जल्द अधिसूचित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जैसे ही नियमावली लागू होगी, बालू घाटों की नीलामी शुरू हो जाएगी।”

Jharkhand News: कोर्ट का ताजा रुख

Jharkhand News: 4 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने सरकार से शपथ-पत्र मांगा है कि नियमावली कब तक लागू होगी। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

Jharkhand News: क्या होगा असर?

अभी भी बालू घाटों पर रोक का असर साफ दिख रहा है।

  • बालू की कीमतें 40-50% तक बढ़ गईं।
  • निर्माण कार्य ठप पड़े हैं।
    अब सबकी नजरें 17 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।

Jharkhand News: अगर आपके जिले में भी बालू घाटों की स्थिति जानना चाहते हैं तो बताएं – ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ के साथ!

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Jharkhand News – योगेंद्र प्रसाद ने दी रोक हटने की जानकारी

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) – Jharkhand News

प्रश्न 1: झारखंड में बालू घाटों पर लगी रोक कब तक रहेगी?
उत्तर: मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार, जैसे ही PESA नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलकर अधिसूचित हो जाएगी, उसी दिन से रोक हटा ली जाएगी। यह काम दिसंबर 2025 के अंत या जनवरी 2026 की शुरुआत तक होने की पूरी उम्मीद है।

प्रश्न 2: झारखंड में बालू घाटों पर रोक क्यों लगाई गई है?
उत्तर: झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में आदेश दिया था कि जब तक पेसा एक्ट (PESA) की नियमावली लागू नहीं होती और ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिलते, तब तक बालू-पत्थर घाटों की नीलामी या आवंटन नहीं होगा।

प्रश्न 3: अगली हाईकोर्ट सुनवाई कब है?
उत्तर: 17 दिसंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से शपथ-पत्र मांगा है कि PESA नियमावली कब तक लागू होगी।

प्रश्न 4: PESA नियमावली क्या है और इसका बालू घाटों से क्या संबंध है?
उत्तर: PESA (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) एक्ट 1996 का कानून है। इसके नियमों के तहत झारखंड के अनुसूचित इलाकों में ग्राम सभा की सहमति के बिना बालू-पत्थर जैसे लघु खनिजों की नीलामी नहीं हो सकती।

प्रश्न 5: अभी बालू के दाम क्यों इतने महंगे हो गए हैं?
उत्तर: कानूनी बालू घाट बंद होने की वजह से सप्लाई बहुत कम हो गई है। इससे बालू की कीमतें 40-50% तक बढ़ चुकी हैं और कई निर्माण कार्य ठप पड़े हैं।

प्रश्न 6: क्या 17 दिसंबर को ही रोक हट जाएगी?
उत्तर: नहीं। 17 दिसंबर को सिर्फ सुनवाई है। अगर सरकार उस दिन PESA नियमावली लागू करने की तारीख बता देती है, तो उसके बाद जल्दी रोक हटने की संभावना है।

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