Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश
Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की MP-MLA स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मामले में कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुख्यमंत्री को आगामी 4 दिसंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
Jharkhand News: समन की अवहेलना का आरोप
ED ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा जारी समन का पालन नहीं किया। एजेंसी ने उन्हें 10 समन भेजे थे, जिनमें से सोरेन केवल दो समन पर उपस्थित हुए।
इस मामले को लेकर ED ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया कि यह पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 का उल्लंघन है।
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अदालत का फैसला– Jharkhand News:
हेमंत सोरेन की ओर से 5 जुलाई को याचिका दायर कर अदालत से अपील की गई थी कि उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए। इस पर 11 नवंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अब अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए सोरेन को 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि उन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की है।
Jharkhand News: जमीन घोटाले से जुड़ा मामला
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में ED ने पहली बार 14 अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को समन भेजा था। इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर और 29 दिसंबर 2023 को, और 2024 में 13, 22 और 27 जनवरी को भी समन भेजे गए। दसवें समन पर 31 जनवरी को उनसे पूछताछ हुई थी।
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ED की शिकायत और आगे की कार्रवाई
ED ने इस मामले में 19 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद 4 मार्च को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला MP-MLA स्पेशल कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सोरेन को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी।
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