Jharkhand News: झारखंड के 45 हजार पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, JSSC परीक्षा में शामिल होने पर नहीं मिली राहत

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Jharkhand News: जेटेट के बिना शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग खारिज, शिक्षा विभाग के सामने पक्ष रखने की छूट

रांची: झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर करीब 45 हजार पारा शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (पारा कोटि) में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले पारा शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर अपना पक्ष रखने की छूट दी है।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ऋषिकांत तिवारी और अन्य 25 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस मामले में कुल 26 पारा शिक्षकों ने अदालत से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। Jharkhand News में शिक्षक भर्ती से जुड़ा यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर उन पारा शिक्षकों की उम्मीदों पर पड़ सकता है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं।

क्या है पूरा मामला? JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद

याचिकाकर्ता इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक पदों, विशेषकर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें फिलहाल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और वे निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण कर लेंगे।

हालांकि, भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए JTET या निर्धारित वैकल्पिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता आवश्यक बताई गई है। इनमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) अथवा पड़ोसी राज्यों की पात्रता परीक्षा भी शामिल है, बशर्ते संबंधित योग्यता भर्ती विज्ञापन के नियमों के अनुरूप हो।

याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने JTET या संबंधित वैकल्पिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से राहत देने की मांग की थी।

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45 हजार पारा शिक्षकों पर क्यों पड़ सकता है असर?

राज्य में लगभग 50 हजार पारा शिक्षक कार्यरत बताए जाते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इनमें करीब 5 हजार पारा शिक्षक ही JTET उत्तीर्ण हैं, जबकि लगभग 45 हजार ने यह परीक्षा पास नहीं की है।

ऐसे में पात्रता संबंधी शर्तों का मुद्दा बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, हाईकोर्ट में दायर मौजूदा याचिका 26 शिक्षकों की ओर से थी। इसलिए अदालत के इस अंतरिम आदेश को राज्य के सभी 45 हजार पारा शिक्षकों के मामलों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने क्या कहा? शिक्षा विभाग के सामने अभ्यावेदन का विकल्प

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्हें शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर अपनी समस्याओं और मांगों को रखने की अनुमति दी गई है।

इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता अब विभाग के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिलने के कारण फिलहाल उन्हें इस याचिका के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरिम राहत से इनकार को मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

JSSC भर्ती 2026: पांच हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 के तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के पांच हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारा शिक्षक कोटि के पद भी शामिल हैं।

प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता शर्तों और अन्य निर्देशों की पुष्टि JSSC के आधिकारिक विज्ञापन से करें।

आगे क्या होगा?

अब याचिकाकर्ताओं के लिए शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना एक विकल्प है। इस मामले में आगे की स्थिति विभाग के निर्णय और किसी आगामी न्यायिक आदेश पर निर्भर करेगी।

फिलहाल, हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद JTET पास नहीं करने वाले पारा शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल होने का रास्ता स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में पात्रता नियमों, विभागीय निर्णयों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर उनकी नजर बनी रहेगी।

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