Jharkhand News : अब इन पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत बड़ा प्रावधान
झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत बड़ा प्रावधान
Jharkhand News के तहत राज्य सरकार ने अपराध से पीड़ित लोगों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित Jharkhand Peedit Pratikar Yojana 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति पर न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार के अनुसार, पीड़ित या उसके आश्रित को यथोचित प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें उपचार, पुनर्वास और अन्य आवश्यक खर्चों में सहायता मिल सके।
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अपराध के अनुसार तय की गई न्यूनतम मुआवजा राशि
योजना के तहत विभिन्न अपराधों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की गई है:
- तेजाब हमला से घायल व्यक्ति: ₹3 लाख
- बलात्कार: ₹3 लाख
- नाबालिग का शारीरिक शोषण: ₹2 लाख
- मानव तस्करी पीड़ित का पुनर्वास: ₹1 लाख
- यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं): ₹50 हजार
- किसी भी अपराध में मृत्यु: ₹2 लाख
- स्थायी विकलांगता (80% या अधिक): ₹2 लाख
- आंशिक विकलांगता (40% से 80%): ₹1 लाख
- 25% से अधिक जलना (तेजाब हमला छोड़कर): ₹2 लाख
- भ्रूण हानि: ₹50 हजार
- प्रजनन क्षमता की हानि: ₹1.5 लाख
- सीमा पर दोतरफा फायरिंग से पीड़ित महिला की मृत्यु या 80% से अधिक विकलांगता: ₹2 लाख
- 40% से कम विकलांगता (अंग हानि सहित): ₹50 हजार
- बाल पीड़ित की साधारण हानि/क्षति: ₹10 हजार
- अन्य पीड़ित का पुनर्वास: ₹50 हजार
मुआवजा राशि का निर्धारण कैसे होगा?
Jharkhand News के अनुसार, मुआवजा राशि का निर्धारण पीड़ित को हुई वास्तविक हानि, उपचार में हुए खर्च, अंतिम संस्कार व्यय तथा पुनर्वास के लिए आवश्यक राशि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यह निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित या उसके आश्रित संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
विशेष प्रावधान के तहत यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम है, तो निर्धारित मुआवजा राशि में 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा सकती है।
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निष्कर्ष
Jharkhand News के इस महत्वपूर्ण अपडेट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपराध पीड़ितों के पुनर्वास और आर्थिक सहयोग को लेकर गंभीर है। झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत तय न्यूनतम मुआवजा राशि पीड़ितों को न्यायिक और आर्थिक सहारा प्रदान करने की दिशा में अहम कदम है।