Jharkhand में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, जानें नया नियम
Jharkhand News झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के सभी नियम Jharkhand Tobacco Products New Rules तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है।
झारखंड (Jharkhand) के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू-खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा।व जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे, वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नए नियमों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की स्वीकृति के बाद झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे (Vinay Kumar Choubey) ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है नियम
तंबाकू उत्पादों की बिक्री के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। लाइसेंस नगर निकायों के जरिए जारी किए जाएंगे व वैध ई-वे बिल के बिना पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का परिवहन, संग्रहण, वितरण या बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी, दुकानदार, व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं 466 के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गलती पड़ेगी भारी…
सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी, दुकानदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत नगर-निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस, अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति प्राप्त कर केवल तंबाकू या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़े जाने पर 7 साल की कैद हो सकती है और एक लाख तक जुर्माना वसूला जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 50.1 प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें पुरुषों का प्रतिशत 63.6 है जबकि महिलाओं का प्रतिशत 35.9 है।
इस पर भी है प्रतिबंध
राज्य सरकार ने फ्लेवर तथा सुगंध युक्त तंबाकू (चबाने वाला) की बिक्री पर भी रोक लगा रखी है. ऐसे किसी चबाने वाले तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है, जिसमें मसाले, केसर, केवड़ा, मेंथॉल, चूने के पानी, तेल आदि का उपयोग कर उसे सुगंधित या रंगीन बना दिया गया हो।