पंचायत चुनाव: प्रचार में दो गाड़ियों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे मुखिया प्रत्याशी

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Jharkhand Panchayat Chunav 2022: राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों द्वारा वाहनों के उपयोग में लाने के लिए संख्या निर्धारित की है. इसके तहत जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम चार वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, वहीं पंचायत समिति सदस्य एवं मुखिया के उम्मीदवार अधिकतम दो वाहनों का ही प्रयोग कर सकेंगे. जबकि ग्राम पंचायत सदस्य को एक भी नहीं वाहन चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं।

वाहनों के उपयोग संबंधी गाइडलाइन

प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से लेनी होगी. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैकेनाइज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और ना ही इस पद के प्रत्याशी मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग कर सकेंगे.

निजी वाहनों एवं जरूरी सेवाओं के वाहनों के परिचालन पर नहीं रहेगी रोक

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन निजी एवं अन्य वाहनों के परिचालन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है. दरअसल, आयोग का मानना है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य कार्यों के लिए मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी. वहीं, मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए वाहन मालिक स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों को मतदान कराने के लिए वाहन का उपयोग कर सकेंगे. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं जैसे एंबुलेंस, मिल्क वैन, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेंसी वाहन तथा आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जो निर्धारित टर्मिनल एवं रूट पर चलायी जाती है, उनका परिचालन हो सकेगा. टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा आदि जिनसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो, पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।

किस पद के लिए किस रंग का बैलेट पेपर

पंचायत चुनाव लड़नेवालों के साथ-साथ वोट डालनेवालों के लिए यह जानना भी कम रोचक नहीं है कि चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग होता है और वह भी अलग-अलग रंग का. पिछले सात साल के अंतराल में पहली बार पंचायत चुनाव लड़नेवाले और वोट देनेवाले नौजवानों को यह जानना जरूरी है. चार पदों के लिए प्रत्यक्ष वोटिंग प्रणाली में चार बैलेट पेपर (मत पत्र) का प्रयुक्त होगा.

बैलेट पेपर का रंग : पद
सफेद : ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए
गुलाबी : मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए
हरा : पंचायत समिति के सदस्य के लिए
पिला : जिला परिषद के सदस्य के लिए

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