Sarvjan pension yojana jharkhand: अब सबको मिलेंगे 1000 रुपए, जानें क्या करना होगा ?
Sarvjan pension yojana jharkhand: हेमंत सोरन की सरकार ने Sarkar Aapke Dwaar कार्यक्रम से पहले इस योजना की शुरुआत साल 2022 में की थी। सरकार ने पूर्व से चल रही इस योजना के तहत विधवा पेंशन की तय आयु 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर sarvjan pension yojana की शुरुआत की थी। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में और आप कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
Sarvjan pension yojana jharkhand: योजना के बारे में:
झारखण्ड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इससे मुख्य रूप से राज्य के निम्नलिखित वर्गों के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है: –
1. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
2. 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला।
3. 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
4. एचआईवी/एड्स पीड़ित।’
Sarvjan pension yojana jharkhand: सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि 1000 रुपए होगी जो कि प्रति माह की 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। सरकार ने आवेदन की निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपए कर दिया है।
Sarvjan pension yojana jharkhand: के अंतर्गत मिलने वाले लाभ:
सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जाएगा: –
सभी पात्र नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।’
Sarvjan pension yojana jharkhand : पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज दिखाना आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के लिए महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उसके संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवश्यक होती है।
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Sarvjan pension yojana jharkhand: हेतु किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत:
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
– आधार कार्ड
– आयु प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– जाति प्रमाण पत्र
– निवास प्रमाण पत्र
– पासपोर्ट साइज फोटो
– ई-मेल आईडी
– बैंक खाता पासबुक
– शारीरिक अक्षमता या विकलांगता प्रमाण पत्र
– पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आप विधवा हैं)
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सीएम हेमंत सोरेन ने की थी sarvjan pension yojana jharkhand की शुरुआत:
झारखंड की हेमंत सरकार ने इस योजना sarvjan pension yojana jharkhand: की शुरुआत साल 2022 में की थी। सरकार ने पूर्व से चल रही इस योजना के तहत विधवा पेंशन की तय आयु 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया था। साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि हर माह के 5 तारीख तक इसका भुगतान हर हाल में हो जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि सभी अधिकारी इसके लिए सहायता करें, अन्यथा उनकी नौकरी पर निलंबित किया जाएगा।