पंचायत चुनाव होगा या नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Jharkhand Panchayat Election झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में विस्‍तृत सुनवाई हुई। इससे साफ हो गया है कि झारखंड में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जल्‍द चुनाव कराने को कहा है।

राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी क्योंकि झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी।

Panchayat Election Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

सांसद सीपी चौधरी की याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाये। वर्तमान में चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया जारी है ऐसे में अब याचिका ख़ारिज किया जाता है। इस फैसले से राज्य में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने का रास्ता खुल गया है।

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