झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर शुरू, ये है प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से प्रस्ताव मांगा है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर किया जा सकता है।

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बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में वर्ष 2019 में लागू की गई तबादला नीति में संशोधन किया था। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पति-पत्नी के आधार पर, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों और महिला एवं विकलांग शिक्षकों का प्राथमिकता के आधार पर होगा। इसके साथ ही उनके गृह जिले को भी तैनात किया जाएगा।

स्थानांतरण के संबंध में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर पर किए जाएंगे। जिला शिक्षा अपना समिति की मंजूरी पर प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। निदेशालय की मंजूरी के बाद जिला स्तर पर तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार स्थानीय भाषा की परीक्षा जिसके लिए शिक्षक ने उत्तर दिया है। वे संबंधित भाषा के साथ निर्धारित जिलों में ही स्थानांतरित हो सकेंगे। उच्च प्राथमिक शिक्षकों एवं स्नातक प्रशिक्षित माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के संवर्ग में दीवार रिक्ति एवं आरक्षण कोटा बार एवं न्यास रिक्ति दोनों के लिए जिले में प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग में स्थानान्तरण हेतु उनका आरक्षण अनिवार्य होगा।

अंतर-जिला स्थानांतरण के कारण स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता स्थानांतरित जिले में उनके योगदान की तिथि के अनुसार पहले से तैनात शिक्षकों की वरीयता के नीचे रखी जाएगी।

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