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SIR Jharkhand News: दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज झारखंड निवासी Form-8 भरकर करा सकेंगे नाम स्थानांतरित

Table of Contents

  • SIR Jharkhand News: क्या है नया निर्देश?
  • किन मतदाताओं को मिलेगा लाभ?
  • Form-8 और घोषणा पत्र भरना क्यों जरूरी?
  • 29 जुलाई तक पूरा होगा गणना चरण
  • शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश
  • मतदाताओं से क्या अपील की गई?

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SIR Jharkhand News: दूसरे राज्यों से झारखंड में वोटर लिस्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई आसान

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई है, जो वर्तमान में झारखंड में रह रहे हैं लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है। अब ऐसे पात्र मतदाता Form-8 और निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकेंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे पात्र नागरिक अपने वास्तविक निवास स्थान के अनुसार मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

SIR Jharkhand News: किन मतदाताओं को मिलेगा यह लाभ?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार कई ऐसे नागरिक हैं जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से उनका नाम अभी भी बिहार, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है।

ऐसे मतदाता यदि झारखंड की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, तो उन्हें दावा-आपत्ति अवधि के दौरान 5 अगस्त के बाद Form-8 के साथ घोषणा पत्र भरकर जमा करना होगा। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका नाम झारखंड की संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

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SIR Jharkhand News: Form-8 और घोषणा पत्र भरना क्यों आवश्यक है?

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, लेकिन किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों या राज्यों की मतदाता सूची में न रहे।

इसी उद्देश्य से Form-8 और घोषणा पत्र की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता का रिकॉर्ड सत्यापित किया जा सके और मतदाता सूची में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी समाप्त हो।

निर्वाचन विभाग का मानना है कि एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।

SIR Jharkhand News: 29 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 29 जुलाई तक गणना चरण से जुड़े सभी कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने बताया कि अभियान के इस चरण को पूरा करने के लिए अब बहुत कम समय शेष है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए ताकि प्रारूप मतदाता सूची समय पर तैयार हो सके।

SIR Jharkhand News: कुछ प्रपत्र अभी भी लंबित

समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य के अधिकांश पात्र मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। हालांकि कुछ आवेदन अभी भी लंबित हैं।

इन लंबित प्रपत्रों के पीछे मुख्य कारण हस्ताक्षर का अभाव, अधूरी जानकारी या अन्य तकनीकी त्रुटियां हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी मामलों का शीघ्र सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।

निर्वाचन विभाग चाहता है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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SIR Jharkhand News: शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन तथा ECINet के “Book a Call” माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों और प्रश्नों का तत्काल समाधान किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत के निपटारे के बाद संबंधित मतदाता को कॉल बैक कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी समस्या का समाधान संतोषजनक ढंग से हो चुका है।

साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी प्रश्नों, संदेहों और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

SIR Jharkhand News: पात्र नागरिकों से विशेष अपील

निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपना गणना प्रपत्र पूरी तरह भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और अपने संबंधित बीएलओ (Booth Level Officer) के पास जमा करें।

समय पर आवेदन जमा करने से उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा और वे आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची से जोड़ना और सूची को पूरी तरह अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम वर्तमान में दूसरे राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है, उनके लिए यह अवसर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समय सीमा के भीतर Form-8 और घोषणा पत्र जमा कर वे अपने नाम का सफलतापूर्वक झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरण करा सकते हैं।

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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma